Couple Legal Rights in Hindi - कपल्स के कानूनी अधिकार

संविधान के अनुच्छेद-21 का दायरा काफी बड़ा है। इस अनुच्छेद के तहत लाइफ ऐंड लिबर्टी का मूल अधिकार मिला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी का निर्वाह करे। कपल जो बालिग हैं, अपनी मर्जी से एक साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और चाहें तो शादी कर सकते हैं।

Couple Legal Rights in Hindi - कपल्स के कानूनी अधिकार

Couples Legal Rights in Hindi - गुडगाँव पुलिस ने एक पार्क में बैठे कपल के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें पकड़ने के बाद वहीं सजा भी दी। कइयों से कान पकड़कर उठक बैठक कराई तो कइयों को थाने ले जाया गया और बाद में पैरंट्स को बुलाकर उनके हवाले किया गया। कुछ कपल्स ने इसकी शिकायत की तो इस कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर मोरल पुलिसिंग के नाम पर कपल्स पर इस तरह की कार्रवाई के बारे में कानून क्या कहता है।

Couples Legal Rights in Hindi - कानून में कहीं भी इस बात का provision नहीं है कि अगर कपल साथ-साथ घूम रहे हों या फिर पार्क या दूसरी पब्लिक प्लेस पर बैठे हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस सीआरपीसी और आईपीसी के आधार पर ही कार्रवाई कर सकती है, लेकिन guess और concept के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती है।

अगर कोई कपल बैठे हुए है और एक-दूसरे से बातचीत में मशगूल है तो पुलिस यह concept बनाकर कि वह गलत हरकत कर सकते है, कार्रवाई नहीं कर सकती। हर नागरिक को लाइफ ऐंड लिबर्टी का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल-21 का दायरा काफी बड़ा है। आर्टिकल 21 के तहत लाइफ ऐंड लिबर्टी का फंडामेंटल राईट मिला हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हर शख्स को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से जिंदगी गुज़ारे। कपल जो बालिग हैं, अपनी मर्जी से एक साथ घूम सकते हैं, रह सकते हैं और चाहें तो शादी कर सकते हैं। इस मामले में कोई पुलिसिंग नहीं हो सकती, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है की उनको परेशान करे। लेकिन  पुलिस को यह अधिकार है कि अगर कोई शख्स गलत हरकत करता दिखे तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कांसेप्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती।

पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत (Obscene) को कानून में Defined किया गया है। आईपीसी की धारा-294 के तहत इसके लिए कार्रवाई का प्रोविज़न किया गया है। अगर कोई शख्स अश्लील हरकत करता है और इस कारण किसी की Feeling hurt होती है तो वह पुलिस से इसकी शिकायत कर सकता है। पुलिस को यह देखना होगा कि समाज के हिसाब से कपल या फिर किसी और की हरकत अश्लीलता (Obscenity) के दायरे में आती है या नहीं। अगर पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लीलता करता है और अपनी हदें पार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जगह के हिसाब से अश्लीलता की डेफिनिशन तय होती है, जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस पर किस करता है तो ये ipc 294 के तहत अश्लीलता है लेकिन अगर किसी क्लब में या प्राइवेट जगह पर किस करता है तो ये अश्लीलता नहीं है। अगर किसी छोटे शहर अथवा गांव में कपल बांहों में बांहें डालकर चलते हैं या फिर एक दूसरे को गले लगाते हैं तो लोगों को इससे Objection हो सकता है लेकिन वहीं मेट्रो सीटी या गोवा वगैरह इलाके में अगर कपल एक दूसरे को हग करते हैं तो वह अश्लीलता के दायरे से बाहर है।

शिकायत: अगर पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लीलता करता है या फिर हदें पार करता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। अगर पार्क में कपल कुछ ऐसी हरकत करें जो अश्लील हो तो पार्क में बैठे दुसरे लोग इसके लिए Objection उठाते हुए पुलिस से शिकायत कर सकते हैं।  ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा-294 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 महीने तक कैद की सजा का प्रावधान है।